बिहार विकलांग पेंशन योजना 2020 लिस्ट में नाम देखे

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बिहार विकलांग पेंशन योजना 2020-21 (Bihar Disability Pension Scheme in Hindi)सूची, ऑनलाइन आवेदन, लिस्ट)  [Online Application Form, Check Status, List] 

जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार होता हैं तो उस दुर्घटना से या तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती हैं या फिर वह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है. ऐसे में उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है. खासकर यदि वह व्यक्ति किसी गरीब परिवार से संबंध रखता है. उन्हें ऐसी परिस्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित होना पड़ता है. किन्तु ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार सामने आती हैं. जी हां बिहार में ऐसे व्यक्ति जोकि विकलांग हैं उन्हें राज्य सरकार द्वारा मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए एक योजना चलाई जा रही हैं. इस योजना को ‘बिहार विकलांग पेंशन योजना’ के नाम से जाना जाता है. इस पेंशन योजना में लाभार्थी किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, यह जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए लेख को देखें.

Bihar Disability Pension Scheme

बिहार विकलांग पेंशन योजना के लांच की जानकारी (Bihar Disability Pension Scheme Launched Details)

योजना का नाम बिहार विकलांग पेंशन योजना
लांच की जानकारी सन 2018
लांच की गई बिहार तत्कालिक मुख्यमंत्री जी द्वारा
संबंधित विभाग समाज कल्याण विभाग
लाभार्थी बिहार के विकलांग गरीब व्यक्ति

बिहार विकलांग पेंशन योजना की विशेषताएं (Bihar Disability Pension SchemeFeatures)

  • योजना का उद्देश्य :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य हैं राज्य के विकलांग व्यक्तियों को निराश्रित करना. ताकि उन्हें किसी के सामने झुकना न पड़ें. और वे भी अपना जीवन अच्छे से बिता सकें.
  • विकलांगों को सहारा :- बिहार राज्य सरकार की यह योजना विकलांगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनका सहारा बन कर उभर रही हैं. इससे बिहार के विकलांग काफी राहत महसूस कर रहे हैं.
  • मासिक पेंशन राशि :- बिहार सरकार की इस पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को मासिक आधार पर 300 रूपये की पेंशन राशि प्रदान की जा रही है.
  • राशि का वितरण :- बिहार राज्य सरकार इस पेंशन योजना में दी जाने वाली पेंशन की राशि का भुगतान उनके बैंक खाते के माध्यम से कर रही है.   

बिहार विकलांग पेंशन योजना में पात्रता नियम (Bihar Disability Pension Scheme Eligibility Criteria)

  • बिहार का निवासी :- बिहार सरकार ने बिहार के गरीब परिवार के विकलांगों के लिए पेंशन योजना शुरू की हैं इसलिए इसमें केवल बिहार के निवासी ही सम्मीलित हो सकते हैं. इसके अलावा यदि वह व्यक्ति अपना आवेदन जमा करने से पहले पिछले 10 साल से बिहार में ही रह रहा है तो वह भी इस योजना के लिए पात्र माना गया है.
  • विकलांग व्यक्ति :- ऐसे उम्मीदवार जोकि शारीरिक रूप से विकलांग हैं और जिन्हें विकलांगता के न्यूनतम 40 % का प्रमाण पत्र जारी किया हैं. वे इसके लिए पात्र हैं.
  • आयु सीमा :- इस योजना में बिहार सरकार द्वारा किसी भी न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है.
  • वार्षिक आय :- इस पेंशन योजना में पेंशन प्राप्त करने के लिए परिभाषित की हुई कोई वार्षिक आय की ऊपरी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है.
  • अन्य पेंशन योजना के लाभार्थी :- ऐसे विकलांग व्यक्ति जोकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं और उसके तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें बिहार की इस पेंशन योजना के तहत लाभ नहीं प्रदान किया जा रहा है. 

बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवश्यक दस्तावेज (Bihar Disability Pension Scheme Required Documents)

  • आवासीय प्रमाण पत्र :- इस योजना के लाभार्थी को आवेदन के समय अपने आवासीय प्रमाण पत्र या मूल निवासी प्रमाण पत्र की कॉपी जमा करनी पड़ सकती हैं. 
  • विकलांगता प्रमाण पत्र :- इस योजना का लाभ केवल बिहार के उन व्यक्तियों को दिया जाना हैं, जिनके पास उनकी विकलांगता का प्रमाण पत्र हैं. इसके अलावा अन्य लोग इसका लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है.
  • आधार कार्ड या पहचान पत्र :- आवेदक की पहचान के लिए आवश्यक हैं वह अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र की कॉपी अपने पास रखें.
  • पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ :- योजना के आवेदकों को फॉर्म में अपनी पहचान के रूप में पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ भी ऐड करनी होगी. इसलिए आवेदक इसे भी साथ में रखें.
  • बैंक पासबुक :- लाभार्थी को अपनी बैंक की जानकरी देने के लिए इस योजना के आवेदन के समय बैंक की पासबुक की कॉपी की भी आवश्यकता पड़ सकती है.
  • आय प्रमाण पत्र :- इस योजना का लाभ केवल गरीब परिवार के विकलांग लोगों को दिया जाना हैं इसलिए आवेदक को अपनी एवं अपने परिवार की समस्त वार्षिक आय की जानकारी भी देनी आवश्यक है.

बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिये आवेदन फॉर्म कहाँ से मिलेगा (Bihar Disability Pension Scheme Application Form)

बिहार की विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को आवेदन फॉर्म उनके क्षेत्र के पंचायत के मुखिया या सचिव के पास जानकर मिल जाता है. इसके अलावा लोग अपने पास के लोक सेवा के अधिकार केंद्र में जाकर भी आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं. यहाँ हम आपको आवेदन फॉर्म के लिए एक लिंक प्रदर्शित कर रहे हैं जोकि है. इस लिंक पर क्लिक करके भी इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं. आपको बता दें कि लाभार्थियों की सिफारिश ग्राम सभा के माध्यम से भी की जा सकती हैं.

बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिये आवेदन कैसे करें (How to Apply for Bihar Disability Pension Scheme)

  • आवेदकों को आवेदन फॉर्म मिल जाने के बाद उन्हें उसमें सभी जानकारी सही – सही भरनी होती हैं, ताकि संबंधित अधिकारीयों द्वारा उनकी पहचान करने में उन्हें कठिनाई न हो.
  • इसके बाद उन्हें सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को फॉर्म के साथ अटैच करना होता है और इसे अपने पंचायत के प्रधान या सचिव के कार्यालय में जाकर जमा करना होता है.
  • यहां से उनके आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जाता है और उसके बाद उन्हें पेंशन की राशि प्रदान कर दी जाती है.

नोट :- आवेदकों को अपने आवेदन फॉर्म की दो कॉपी की आवश्यकता होती है. एक वे कर्यालय में जमा करते हैं, और दूसरी उन्हें बैंक में दिखानी होती हैं जब उन्हें पेंशन की राशि प्राप्त होती हैं.   

इस तरह से बिहार सरकार द्वारा विकलांग लोगों की मदद की जा रही हैं, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बने. और विकलांग होने के बावजूद भी अपना जीवन अच्छे से बिता सकें.

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